पेंशन में वृद्धि

पेंशन में वृद्धि/पेंशन पर अतिरिक्त भत्ता नियम राजस्थान

पेंशन पर अतिरिक्त भत्ता

  1. आदेश जारी होने के बाद पेंशन विभाग / NIC उपलब्ध पेंशनर्स / फैमिली पेंशनर्स के डेटा से उन पेंशनर्स की जन्म तिथि अनुसार फीडिंग करेगा जिनकी आयु अब तक 70 वर्ष पूरी हो गई या 70 से अधिक लेकिन 75 वर्ष से कम है । उन्हें पेंशन में वृद्धि लाभ देय होगा।
  2. पेंशन में वृद्धि लाभ आदेश में अंकित तिथि से ही देय होगा। आपने चाहे 70 वर्ष उससे पहले कभी भी पूरे कर लिए हों।
  3. यदि आपके डेटा अपडेट हैं, जन्म तिथि दर्ज है, तो आपको कुछ नहीं करना है । स्वतः ही पेंशन विभाग अतिरिक्त पेंशन भत्ता शुरू कर देगा ।
  4. 70 वर्ष की आयु से 75 वर्ष तक आपको मूल पेंशन का 5% अतिरिक्त भत्ता मिलेगा । 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर (5%और बढ कर कुल) 10% अतिरिक्त भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 80 वर्ष पूर्ण करने पर (यह 10% पेंशन भत्ता मिलना बंद हो जायेगा और इसके स्थान पर) 20% अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, जिस पर वर्तमान नियमों के अनुसार मंहगाई राहत भी देय है। इसी प्रकार 85, 90, 95, 100 वर्ष आयु पूर्ण करने पर पहले से आदेशित अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा।

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