HRA हेतु Y श्रेणी और Z श्रेणी के तहत किन शहरों को वर्गीकृत किया गया है?राजस्थान राज्य कर्मचारियों हेतु महत्वपूर्ण जानकारी
प्रश्न – HRA हेतु Y श्रेणी और Z श्रेणी के तहत किन शहरों को वर्गीकृत किया गया है?
उत्तर – 5 लाख और उससे अधिक आबादी वाले शहरों को Y श्रेणी के शहर के रूप में माना जाएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और अजमेर Y श्रेणी के शहरों की श्रेणी में आता है। 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों को Z श्रेणी के शहर के रूप में माना जाएगा। Y श्रेणी के शहरों के अलावा शेष सभी शहर / कस्बे इस श्रेणी में आते हैं। नियम 5(2)
क्या HRA भारत के भीतर प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारी के लिए स्वीकार्य होगा?
उत्तर – सरकारी कर्मचारी जो भारत में प्रशिक्षण पर भेजा जाता है और जिसके प्रशिक्षण की अवधि को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (बी) (i) के तहत कर्तव्य के रूप में माना जाता है तो वह ऐसे प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान उसी दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा जो कि वह प्रशिक्षण पर जाने से पूर्व प्राप्त कर रहा था। लेकिन यह भत्ता निम्न शर्तो के अधीन होगा –
(i) यदि वह अप ने परिवार को उस स्थान पर रखना जारी रखता है जहां से वह प्रशिक्षण के लिए गया है।
(ii) यदि वह अपने परिवार को उस स्थान पर नहीं रखता है जहाँ से वह प्रशिक्षण के लिए गया है, लेकिन उसे प्रशिक्षण संस्थान द्वारा मुफ्त में या रियायती दरों पर आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। नियम 6 (डी)
विदेश में प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारी को HRA किस दर पर स्वीकार्य होगा?
उत्तर – एक सरकारी कर्मचारी जो सरकार की विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं के तहत राज्य सरकार द्वारा विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त है या सरकारी प्रायोजित उम्मीदवार के रूप में प्रशिक्षण पर जाता है तो वह कार्मिक प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान उसी दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्ति का हकदार होगा जिस दर पर वह प्रशिक्षण पर रवाना होने से पूर्व पुराने स्थान पर प्राप्त कर रहा था जहाँ से उसे विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था। नियम 6 (ई)
निलंबन के दौरान एचआरए किस दर पर कर्मचारी के लिए स्वीकार्य होगा?
उत्तर – एक सरकारी सेवक उस दर पर मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा, जिस दर पर उसे वेतन का भुगतान निलंबन की अवधि के दौरान किया गया था। जैसा कि नियम 6 (जी) के नोट 1 और 2 में स्पष्ट शर्तो के अधीन भुगतान किया गया है। नियम 6 (g)
राज्य के बाहर तैनात कर्मचारी को HRA किस दर पर स्वीकार्य होगा?
उत्तर – ऐसे मामलों में जहां राज्य के बाहर तैनात एक सरकारी कर्मचारी को सरकार द्वारा आवासीय या लीज पर ली गई इमारत में आवास प्रदान किया जाता है, तो उसे राजस्थान सिविल सेवा(आवासीय आवास के किराए की वसूली) नियम 1958 के तहत निर्धारित दरों पर किराए का भुगतान करना होगा। अगर आवासीय उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा आवास उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो एक सरकारी कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू मकान किराया भत्ता नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा या संबंधित राज्य के मकान किराया भत्ता नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता प्राप्ति का हकदार होगा। इन दोनों विकल्पों में जो भी उसके लिए लाभप्रद हो। नियम 7
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